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बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की दिशा में HERC की सार्थक पहल, यमुनानगर से हुई उपभोक्ता संरक्षण अभियान की शुरुआत  

यमुनानगर, 25 अप्रैल 2025 : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की उपभोक्ता संरक्षण सेल (Consumer Advocacy Cell – CAC) की पहली फील्ड मीटिंग शुक्रवार को यमुनानगर के जिमखाना क्लब में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य (विधि) श्री मुकेश गर्ग ने की। बैठक में आयोग व वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि, और विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की भागीदारी रही।

बैठक में विद्युत लोकपाल आर.के. खन्ना, चीफ इंजीनियर (ऑपरेशन) चंदन सिंह, अधीक्षण अभियंता पुनीत कुंडू, संयुक्त निदेशक (वितरण) मनोज गर्ग, संयुक्त निदेशक (विधि) अलोका शर्मा, उप निदेशक एवं CAC संयोजक प्रदीप मलिक, UHBVN के XENs और SDOs तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा।

श्री मुकेश गर्ग ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में यह पहल यमुनानगर से शुरू की गई है, जो उनका गृह ज़िला भी है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 2 फरवरी 2024 को सदस्य (विधि) का कार्यभार ग्रहण किया, तब उनकी प्राथमिकता यह जानना थी कि उपभोक्ताओं की शिकायतें किस प्रणाली के तहत सुनी जाती हैं और उसमें और सुधार कैसे लाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 21 सर्कल स्तरीय CGRF, 4 ज़ोनल CGRF और 2 कॉर्पोरेट CGRF कार्यरत हैं जो उपभोक्ताओं की विभिन्न स्तर की शिकायतों की सुनवाई करते हैं। आयोग ने अब निर्णय लिया है कि डिविजन स्तर पर भी CGRF का गठन किया जाएगा ताकि शिकायतों का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान हो सके।

श्री गर्ग ने अपील की कि सभी अधिकारी एवं उपभोक्ता मिलकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे हर शिकायत का ट्रैकिंग संभव हो और समाधान की समय सीमा सुनिश्चित हो।

मीटिंग में उपस्थित उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं साझा कीं, जिन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अभियंताओं द्वारा समाधान के लिए आश्वासन दिया गया। आयोग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतें गंभीरता से दर्ज की जाएं, SDO स्तर पर हल होने योग्य शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और अन्य शिकायतों पर संतोषजनक उत्तर उपभोक्ताओं को दिया जाए।

श्री गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के साथ उपेक्षा या असंवेदनशील व्यवहार किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि CGRF के आदेशों का पालन नहीं होता तो आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 व 146 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु श्री गर्ग ने कहा कि आयोग स्वयं CAC का नेतृत्व कर रहा है, जो देश में पहली बार किसी आयोग सदस्य द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर उपभोक्ता को पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायसंगत बिजली सेवाएं प्राप्त हों।

बैठक में उपभोक्ताओं को 1912 हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र, और CGRF व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री गर्ग ने बताया कि वर्ष 1998 में हरियाणा विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद HVPNL, HPGCL, UHBVN और DHBVN अस्तित्व में आए और इन पर नियंत्रण हेतु HERC की स्थापना 16 अगस्त 1998 को की गई।

उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल दर निर्धारण नहीं, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण और न्यायपूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए उपभोक्ताओं को बिल की तिथि व देय राशि हिंदी में उपलब्ध कराना, CGRF आदेशों का समय पर पालन, और शिकायतों का पारदर्शी समाधान अनिवार्य बनाया गया है।

बैठक में उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई और कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना और सुरक्षा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

अंत में, श्री गर्ग ने कहा कि यदि यह प्रणाली प्रभावी रूप से लागू हो पाती है तो यही इस बैठक की सबसे बड़ी सफलता और आयोग की उपभोक्ता हितों के प्रति प्रतिबद्धता की सिद्धि होगी।

अरुण गौतम

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