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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत, सबूत होने के बावजूद मुकदमे की मंजूरी नहीं
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी राहत दी है। 36 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी। अदालत ने निर्देश दिया कि अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में आरोपी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके कारण उन्हें भी मामले से बरी कर दिया गया है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि हालांकि खान के खिलाफ कुछ सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है, जिससे अभियोजन की कार्रवाई नहीं हो सकती।