इरफान सोलंकी की संपत्तियों की शुरू हुई जांच – आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर पुलिस इरफान की संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर सकती है इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में कैद हैं |
जिन्हें गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस ने उनकी संपत्तियों को जप्त करना शुरू कर दिया है अभी पुलिस ने विधायक के सहयोगी रहे शौकत पहलवान की संपत्तियां जब चुकी है और शनिवार से पुलिस विधायक की संपत्तियों को जप्त करना चालू करेगी |
पुलिस ने दारजी करी रिपोर्ट
पुलिस ने 25 करोड़ की लागत वाली 6 संपत्तियां चुन ली है जिनकी रजिस्ट्री केडीए से निकलवाई गई है जाजमऊ में बनी डिफेंस कॉलोनी में बीते रात 7 दिसंबर को नजीर फातिमा के मकान पर कब्जा करने के लिए सफर में विधायक रहे इरफान सोलंकी ने अपने गुर्गों से प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगवा दी थी |
रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद विधायक और उसके भाई पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी इसी दौरान विधायक ने फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा भी करी थी |
पुलिस ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है विधायक की मदद करने वालों को भी पुलिस ने आरोपित बनाया था प्रकरण के दौरान पुलिस ने विधायक और उसके भाई रिजवान इसराइल छोटे वाला शौकत पहलवान समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की है इसके तहत पुलिस ने विधायक और उनके साथियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है |
उस दिन पहले हिलाल कंपाउंड में शौकत पहलवान के दो अपार्टमेंट के 27 फ्लैट एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट सिविल लाइन में शौकत के बेटे शेखू के 5 फ्लैट पुलिस ने सील कर दिए थे अब धीरे-धीरे विधायक की संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू होने वाली है रजिस्ट्री कानपुर विकास प्राधिकरण ज्ञानी केडीए से निकलवाई है |
पुलिस ने इसमें स्वर्ण जयंती विहार एक्सटेंशन में विधायक के नाम पर दो फ्लैट उसकी पत्नी के नाम एक प्लॉट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 300 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट और मुंबई में एक फ्लैट होने की बात सामने आई है इनकी कीमत ₹250000000 से भी अधिक बताई जा रही है
सोलंकी की जमानत अर्जी हुई फिर खारिज !
सपा विधायक की जमानत अर्जी को पुलिस रिपोर्ट आने के बाद जिला जज ने अस्वीकार कर दिया जाजमऊ पुलिस थाने में इरफान सोलंकी समेत चार और लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है जाजमऊ के निवासी विमल कुमार ने केस दर्ज कराया है |
इस जमीन को विधायक को बेचने के लिए कहा गया और ना बेचने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी इसी मामले में जाजमऊ पुलिस ने विधायक इरफान हाजी वासी साहिद लोरी और अब्बास कमर के विरुद्ध , केस दर्ज कराया गया था इसी मामले को लेकर विधायक की जमानत अर्जी को कोर्ट में दिया गया था
जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी और सहायक शासकीय अधिवक्ता रविंद्र अवस्थी ने यह बताया कि पुलिस ने कोर्ट के द्वारा रिमांड स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट दी थी जिस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी जाजमऊ के ही प्लाट पर कब्जा और आगजनी मामले में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान और एक अन्य आरोपी मोहम्मद शरीफ की ओर से खुद पर आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था |
मामले में विशेष जज एमपी एमएलए न्यायालय में बुधवार के दिन इसकी सुनवाई हुई बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने तर्क रखा है कि पुलिस ने जो भी आरोप लगाए हैं वह सब बेबुनियाद है इस पर सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने बचाव पक्ष का विरोध करते हुए सभी आरोपी को आरोपित होने का फैसला दिया न्यायालय ने 17 फरवरी की तिथि तय की है