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Civil Services Rules to Increase Inclusivity for Disabled People: हरियाणा ने कार्यकारी शाखा में दिव्यांगजनों के लिए समावेशिता बढ़ाने के लिए सिविल सेवा नियमों में किया संशोधन

Civil Services Rules to Increase Inclusivity for Disabled People: हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन की घोषणा की है।

दिव्यांगों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षणों

मुख्य सचिव, श्री संजीव कौशल द्वारा अधिसूचित संशोधन, हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांगों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षणों (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति देता है।

इच्छुक दिव्यांगों के सामने चुनौती का समाधान Civil Services Rules to Increase Inclusivity for Disabled People

जबकि मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत है, यदि बेंचमार्क विकलांगता वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो एचपीएससी अब इसे घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है। यह कदम सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक दिव्यांगों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौती का समाधान करता है।

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