Lok Sabha Election 2024: चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ सकेगा। लोकसभा चुनाव में वोट के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने डाक विभाग व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो संसदीय सीटों पर ताल ठोक सकेगा। अगर किसी प्रत्याशी पर आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। नामांकन करते समय चुनाव आयोग द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहन आ सकेंगे Lok Sabha Election 2024
इस दौरान 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहन आ सकेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने डाक विभाग (Mahasamar 2024) व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापस लेने की तिथि जैसी जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे।
रिटर्निंग अधिकारी के साथ कौन-कौन मौजूद रहेगा
साथ ही यह जानकारी देंगे कि आरओ के स्थान पर कौन से एआरओ नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी।लोकसभा चुनावों (Haryana Lok Sabha Election) के लिए सिक्योरिटी डिपाजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को 12 हजार 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। सिक्योरिटी डिपाजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नामांकन भरने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी Lok Sabha Election 2024
नामांकन भरने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है तथा दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी भी फार्म 26 में एफिडेविट के साथ देनी होगी।
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