बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर:
Threat to Kill with Casteist Words: सदर थाना बिलासपुर में वेतन देने के बदले जातिसूचक शब्द के साथ दी जान से मारने की धमकी की शिकायत का मामला प्रकाशित हुआ है। सदर थाने में हुई एफआईआर क्रमांक संख्या 113/2024 धारा 3(1)आर, 3(1)एस एससी एवं एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है।
नौकरी छोड़ने का आदेश दिया Threat to Kill with Casteist Words
इस मामले में शिकायतकर्ता बृज मोहन पुत्र रतन लाल गांव बाहोट – कसोल तहसील सदर, जिला बिलासपुर के निवासी है। उन्होंने बताया कि वह स्थानीय शराब विक्रेता कृष्ण गर्ग की शराब की दुकान में काम करता है। विक्रेता कृष्ण गर्ग के कर्मचारी भुट्टी ने उसे नौकरी छोड़ने का आदेश दिया और उसे जातिसूचक शब्द भी कहा।
जातिसूचक शब्द कहा और जान से मारने की धमकी दी Threat to Kill with Casteist Words
यही नहीं इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने अपने विक्रेता कृष्ण गर्ग को फोन पर अवगत करवाया और 20 दिनों का वेतन देने का अनुरोध किया। इस बात को लेकर वेतन देने की बजाय विक्रेता कृष्ण गर्ग ने भी उसे जातिसूचक शब्द कहा और जान से मारने की धमकी दी। उधर मुख्यालय डीएसपी एवं पुलिस प्रवक्ता मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई शुरू कर दी है।
एफआईआर में लिखा गया
आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से एक प्रकरण एफआईआर क्रमांक 113/2024 दिनांक 22-04-2024 धारा 3(1)आर, 3(1)एस एससी एवं एसटी एक्ट 22-04-2024 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। जिसमें शिकायतकर्ता श्री. बृज मोहन पुत्र रतन लाल, गांव बोहत कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने बताया कि वह स्थानीय शराब विक्रेता कृष्ण गर्ग की शराब की दुकान में काम करता है। 21-04-2024 को विक्रेता कृष्ण गर्ग के कर्मचारी भुट्टी ने उसे नौकरी छोड़ने का आदेश दिया और उसे जातिसूचक शब्द कहा, तब शिकायतकर्ता ने अपने विक्रेता कृष्ण गर्ग को फोन किया और 20 दिनों का वेतन देने का अनुरोध किया, लेकिन विक्रेता कृष्ण गर्ग ने उसे जातिसूचक शब्द कहा और जान से मारने की धमकी दी।
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