HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक कहा- 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ सकते रातों-रात
नेशनल डेस्क – हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 7 दिन में 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ सकते।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अब नहीं होगा कंस्ट्रक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं।
क्या है दोनों पक्षों की दलीलें
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इस केस में दोनों पक्षों की जो राय है उसके अनुसार याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि उन लोगों के पास ये जमीन आजादी के पहले से है। उनके पास सरकार लीज भी है। सरकार कह रही है कि वह जमीन उसकी है। रेलवे कह रहा है कि उसकी जमीन है। ऐसे में इस मसले पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर आना संभव नहीं है।
क्या कहना है उत्तराखंड सरकार और रेलवे का ?
याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह जमीन रेलवे की है। वहां रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए जरूरी है। यह राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि यह उत्तराखंड का दरवाजा है।
जानिए कोर्ट का पक्ष
बेंच: निश्चित तौर पर जमीन रेलवे की है तो उसे इसे डेवलप करने का अधिकार है, लेकिन अगर इतने लंबे समय से इतने ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं तो उनका पुनर्वास जरूर किया जाना चाहिए। लोग दावा कर रहे हैं कि वो 1947 के बाद यहां आए थे। ये प्रॉपर्टी नीलामी में रखी गई थी। डेवलपमेंट कीजिए और पुनर्वास की मंजूरी दी जानी चाहिए। आप 7 दिन में जमीन खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं ?
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