Penalty For 0 Marks in Exam: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक स्कूल पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया, जिसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षा में दसवीं कक्षा की एक छात्रा को गलती से शून्य अंक दे दिए थे।
मुकदमेबाजी का खर्च
“यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि स्कूल द्वारा की गई गलती के कारण न केवल याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ है, बल्कि प्रतिवादी-बोर्ड को भी वर्तमान मामले में मुकदमेबाजी का खर्च उठाना पड़ा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।”
दो छात्रों के अंक अनजाने में बदल गए
स्कूल की लापरवाही के परिणामस्वरूप, एक जैसे नाम वाले दो छात्रों के अंक अनजाने में बदल गए। परिणामस्वरूप, 2021 की परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त करने वाला छात्र अपनी बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ हो गया। इसके बाद छात्रा ने अपने परीक्षा परिणाम में सुधार और संशोधित अंक प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधित अंक
यह तर्क दिया गया कि जब याचिकाकर्ता ने अंकों में सुधार के लिए सीबीएसई के हस्तक्षेप की मांग की, तो उसे सूचित किया गया कि स्कूल ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधित अंक जमा नहीं किए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, स्कूल इस बात पर जोर देता रहा कि आवेदन बोर्ड को भेज दिया गया है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की।
सहयोग नहीं करने का विकल्प Penalty For 0 Marks in Exam
न्यायालय ने कहा कि स्कूल का लापरवाह रवैया इस तथ्य से स्पष्ट है कि नोटिस दिए जाने के बावजूद उसने सहयोग नहीं करने का विकल्प चुना। इस प्रकार, याचिका में प्रस्तुत आरोपों को स्कूल द्वारा अनसुना कर दिया गया।
स्कूल की गलती के कारण परीक्षा नहीं दे सकी
“याचिकाकर्ता के बारे में कहा गया है कि उसने 11वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और स्कूल की गलती के कारण वह 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं दे सकी और यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में आवश्यक निर्देश पारित नहीं किए गए, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।”
अंकों में सुधार का अनुरोध Penalty For 0 Marks in Exam
इस प्रकार अदालत ने लापरवाही के लिए स्कूल पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया। इसे अनावश्यक मुकदमे में घसीटने के लिए सीबीएसई को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसने सीबीएसई के फैसले को भी पलट दिया, जिसने याचिकाकर्ता के अंकों में सुधार के अनुरोध को खारिज कर दिया और बोर्ड को नया परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।
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